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पंचायत चुनावों में देरी पर हाईकोर्ट का सख़्त रुख; पूछा: “क्या आप निर्धारित समय-सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएँगे?”

On: March 17, 2026 12:31 PM
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों की तैयारियों में हो रही देरी को लेकर सख़्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वह संवैधानिक समय-सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएगा या नहीं। यह आदेश एडवोकेट इम्तियाज़ हुसैन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान जारी किया गया। इस याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि पूरी पंचायत चुनाव प्रक्रिया के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम पहले से ही तय किया जाए और उसे रिकॉर्ड पर रखा जाए।

Sumit Chaudhary

Sumit Chaudhary एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों, खेल और राजनीति पर गहन विश्लेषण करने का अनुभव है।

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