नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने हेट क्राइम को रोकने के लिए काफी सख्त कानून लागू किए हैं। इसमें आंतकवादी गतिविधियों और हेट सिंबल दिखाने पर सजा का प्रावधान है। ये कानून सिडनी और मेलबर्न में बढ़े यहूदी विरोधी हमलों के बाद लाया गया है।

नये कानून गुरुवार को पास किए गए। इसमें आतंकवादी घटनाओं के लिए कम से कम 6 साल की सजा और कम गंभीर हेट क्राइम जैसे सार्वजनिक रूप से नाजी सैल्यूट करने पर न्यूनतम 12 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है।

लेबर सरकार ने किया था प्रस्तावित

  • कानून में सैक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, विकलांगता, धर्म या जाति के आधार पर फोर्स या हिंसा की धमकी देने को भी अपराध बनाया गया है। इन कानूनों को सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की लेबर सरकार ने प्रस्तावित किया था।
  • इस दौरान यहूदी विरोधी हमले काफी तेजी से बढ़े थे और अपराधियों के लिए कठोर दंड की मांग की जा रही थी। इस सप्ताह विपक्ष ने अल्बनीज सरकार पर आरोप लगाया कि वह यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं।
  • एक सवाल के जवाब में कि क्या सरकार अपनी मंशा से पीछे हट गई, अल्बनीज ने कहा था कि वह चाहते हैं कि यहूदी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। हालांकि आस्ट्रेलिया लॉ काउंसिल ने अनिवार्य सजा के फैसले पर निराशा जताई है।

1 लाख से ज्यादा यहूदी

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में करीब 117,000 यहूदी आबादी रहती है। लेकिन दो बड़े शहरों सिडनी और मेलबर्न में बढ़े यहूदी विरोधी हमले के बाद लोगों में चिंता है।

अधिकारियों ने कहा कि जनवरी के अंत में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट सिडनी में विस्फोटक से भरा हुआ ट्रेलर पकड़ा था, जिसका इस्तेमाल संभवत: यहूदी समुदाय के खिलाफ किया जाना था। स्पेशल टास्कफोर्स ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।