मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खराब कार की मार्केटिंग से जुड़े मामले में भरतपुर के मथुरा गेट थाने में दर्ज एफआईआर पर अदालत ने रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस विवाद को आपसी सहमति से निपटाया जाए।
हाईकोर्ट ने दिया मीडिएशन का आदेश
जस्टिस सुदेश बंसल की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से केस को मीडिएशन सेंटर भेज दिया। शिकायतकर्ता की ओर से दायर केस में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ-साथ कार कंपनी और शोरूम संचालकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
क्या है पूरा मामला?
- यह विवाद 14 जून 2022 से शुरू हुआ, जब 50 वर्षीय कीर्ति सिंह ने हरियाणा के सोनीपत स्थित मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से हुंडई अल्काजार कार 23,97,553 रुपये में खरीदी।
- खरीद के तुरंत बाद ही कार में तकनीकी खराबियां आने लगीं।
- शिकायतकर्ता ने कंपनी और शोरूम अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन न तो कार बदली गई और न ही पूरी रकम लौटाई गई।
- इसके बाद कीर्ति सिंह ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण—जो उस समय हुंडई कार एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर थे—सहित कंपनी अधिकारियों (एंसो किम, तरुण गर्ग, नितिन शर्मा, प्रियंका शर्मा और अन्य) के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
शाहरुख और दीपिका का वर्कफ्रंट
कानूनी विवाद से इतर, शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म “किंग” में नजर आएंगे, जिसमें दीपिका पादुकोण भी अहम भूमिका में होंगी। खास बात यह है कि इस फिल्म में पहली बार शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे।











