शेखपुरा खबर: छेड़छाड़ का विरोध करने पर चलाई थी गोली, 10 साल जेल, शेखपुरा में हत्या के प्रयास में 13 साल बाद जिला जज ने सुनाया फैसला…
- शेखपुरा सिटी खबर..
- शेखपुरा: शेखपुरा में सोमवार को हत्या के प्रयास के मामले में प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने कोरमा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव निवासी बोढन पांडे को 10 साल का सारा सम कारावास और ₹10000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई। बताते चले कि बोढन पांडे के खिलाफ आपसी विवाद में अपने पड़ोसी मृत्युंजय पांडे को गोली मारकर जान लेने का प्रयास पर मुकदमा चल रहा था।
- दरअसल शेखपुरा न्यायालय से सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्याय के हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए लोग अभियोजक उदय नारायण सिंह और अपार लोग अभी योजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि 1 अगस्त 2012 को गोली से घायल मृत्युंजय पांडे ने अस्पताल में दिए गए बयान के आधार पर पुलिस निर्माण प्राथमिक की दर्ज करते हुए अनुसंधान का कार्य पूरा करते हुए आरोप पत्र समर्पित किया था.
- लाठी डडे से मारपीट और गोली चलाई…
आपको बताते चले कि घायल मृत्युंजय पांडे दोषी पाए व्यक्ति बोढ़न पांडे को गांव में भुजा भुजने जा रहे उसके भतीजे के साथ कथित छेड़खानी के घटना पर उससे शिकायत करने गया था। बोढ़न पांडे अपना आपा खोते हुए उसे पर लाठी डंडे से मारपीट करने के साथ ही जान लेने के इरादे से गोली चला दी। गोली लगने से घायल होने के बाद उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। - बताते चले कि जहां उसने इस मामले में पुलिस को विस्तार से जानकारी दी न्यायालय द्वारा बोढ़न पांडे को भारतीय दंड विधान की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया। घटना के 13 साल बाद जिला जज ने फैसला सुनाते हुए 10 साल का कारावास और 10000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई है।







