
Raebareli News: मांगलिक कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में मचा हड़कंप
महाराजगंज कस्बे के थाना चन्दापुर में एक शादी समारोह में युवक द्वारा अपनी बंदूक से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। पढिये पूरी खबर
रायबरेली: जिले के महाराजगंज कस्बे के चंदापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरैनी ग्राम सभा में एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है।
एनसीएफबी न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, वीडियो में लाइसेंसी बंदूक से एक युवक को ताबड़तोड़ फायरिंग करते देखा गया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
यह हर्ष फायरिंग उस समय हुई जब गांव में पारिवारिक उत्सव का माहौल था। उसी दौरान एक युवक ने लाइसेंसी हथियार से कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो किसी स्थानीय व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वायरल होते ही विभिन्न मंचों पर इस गैरकानूनी कृत्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।
थाना प्रभारी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
चंदापुर थाना अध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग करना गंभीर अपराध है और इस पर पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
क्या होती है हर्ष फायरिंग और क्या कहता है कानून?
हर्ष फायरिंग का मतलब होता है किसी भी खुशी या उत्सव के मौके पर गोली चलाना, चाहे वह हवा में हो या किसी दिशा में। यह गैरकानूनी और खतरनाक गतिविधि है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 125 बीएनएस के तहत यह दंडनीय अपराध है।
27(1) और 27(3) आर्म्स एक्ट के तहत हथियार का दुरुपयोग करने पर दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
फायरिंग में यदि किसी की मौत हो जाती है, तो आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी चल सकता है।
आयोजक भी हो सकते हैं दोषी
यदि फायरिंग किसी शादी या सार्वजनिक समारोह में होती है, तो आयोजक की जिम्मेदारी भी बनती है। अब संशोधित नियमों के तहत जिसके नाम पर हथियार का लाइसेंस है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे फायरिंग किसी और ने की हो।